जहरीली शराब से मौत के मामले मे अरोपी की ज़मानत अर्ज़ी मंजुर( हाईकोर्ट )की मनज़ुरी,

 याची केखिलाफ सहारानपुर जिले के देवबंद थाने आईपीसी का धारा मे 304,328,272,120बी और आकबारी आधीनियम की धारा 60(ए)) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई । याची की शराब बनाने वाले केमिकल की कंपनी है । इलाहाबाद हाईकार्ट मे सहारानपुर जिले के देवबंद थाने के अंतगर्त जहरीली शराब से हूई 144 लोगो की मौत के मामले मे अरोपी की जमानत मंजुर कर ली है ।




 हलाकिं हाईकोर्ट ने इसके लिए कूछ शर्ते लगाई है । कोर्ट ने दो जमानतदार के साथ उसे नीजी मुचलके पर छोड़े जाने का अदेश दिया है । यह अदेश न्यायमुर्ती राहुल चतुर्वेदी ने विपिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते ह्ए दिया है । याची के खिलाफ सहारनपुर जिले के देवबंद थाने मे आईपीसी की धारा 304,328,272.120बी और अबकारी अधिनीयम की धारा 60(ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई । याची शराब बनाने वाले केमिकल की कपंनी है । अरोप है कि जिस जहरीली शराब से लोगो की मौत हूई , उसमे याची की कपंनी का ही केमिकल मीलाया गया है । याची के अधिक्ता ने तर्क दीया कि याची 14 फरवरी 2019 से जेल मे बंद है और यादि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह कभी भी ज़मानत की स्वतंत्रा का दुरपयोग नही करेगा । सरकारी आघिवत्का निशांत सिहं जमानत अर्जी का विरोध कीया । लेकीन कार्ट ने याची केअधिवत्का के तर्को को स्वीकार करते ह्ए गूणदोष का विचार कीए ह्ए याची की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है और अरोपी को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया है । 

- UMRAFATIMA 

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