Panchayat chunav : हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, अप्रैल तक कराए जाएंगे चुनाव

 Panchayat chunav : को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश जारी किए है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक  Panchayat chunav को पूरा करा लिया जाए।

Panchayat chunav को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश जारी किए है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक  Panchayat chunav को पूरा करा लिया जाए।

अब तक क्यों नहीं हुआ था Panchayat chunav

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर उत्तर प्रदेश में Panchayat chunav का समय फाईनल कर दिया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधान के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव का चयन करने का निर्देश भी जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण का काम Panchayat chunav के लिए पूरा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं।

Panchayat chunav के साथ ही हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्यों, प्रधान एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तारीख को भी फाईनल कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के तरीके से काफी नाराज हो गया है।

इसके साथ चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिया है। विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के कार्य को सामने लाने के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सुनवाई भी हुई।

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में चुनाव मई तक होने की बात सामने रखी थी। इस पर हाईकोर्ट का साफ तैर पर कहना है कि, पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रपोजल स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता लिस्ट तैयार हो गई है। परिसीमन का काम भी 28 जनवरी तक पूरा कर लिय गया है।

आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। और इस वजह से अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है।सभी पंचायतों के गठन को हाईकोर्ट ने 15 मई तक चुनाव  करवाने के आदेश दिए है। याची ने Panchayat chunav 13 जनवरी तक पूरे न करवाने के चलते अर्जी दर्ज की थी।

याचिका में पांच साल के अंदर Panchayat chunav संपन्न न कराने को आर्टिकल 243 (ई) का उल्लंघन बताया था। सरकार ने कोरोना के चलते Panchayat chunav समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी।

 DIGITAL DESK PUBLISHED BY- RIMJHIM SINGH 

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