AYODHYA में बनने वाली मस्जिद की जमीन को लेकर फिर हो रहा बवाल

 AYODHYA में बनने वाली मस्जिद के लिए आलॉट की हुई जमीन को लेकर एक हिस्से बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार ने AYODHYA विवाद के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अनुरोध के साथ मिलकर मस्जिद के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था।

 

अब AYODHYA में आलॉट की हुई जमीन को  विरुद्ध हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दी गई है। याचियों में सरकार की तरफ से आलॉट की हुई  29 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ पर अपना हक जताया लिया है।

यह भी कहा है कि, उस 5 एकड़ की जमीन के मामले में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा दाखिल है। उस दाखिल की गई याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।

AYODHYA की जमीन पर क्या कहती है याचिका?

 वह याचिका रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी ने बुधवार को दाखिल की थी। उस याचियों का कहना है कि, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से भारत आए थे। वे फैजाबाद( AYODHYA ) जिले में ही बस गए।

जिसके बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली गई थी। उनका कहना है कि, उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 15 सौ 60 रुपये में पांच साल के लिए AYODHYA, धन्नीपुर, परगना मगलसी, सोहावल, जिला फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया था।

 पांच साल के बाद भी उस जमीन की याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही और याचियों के पिता का नाम आसामी के तौर पर उस जमीन से सम्बंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था।

जबकी साल 1998  में सोहावल AYODHYA के एसडीएम ने उनके पिता का नाम उक्त जमीन के सम्बंधित सारे रिकॉर्ड से हटा दिया था। इसके बाद याचियों की मां ने Uper आयुक्त के यहां खूब लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी और फैसला उनके ही पक्ष में हुआ।

चकबंदी के चलते दोबारा उस जमीन के रिकॉर्ड को लेकर बवाल उठा हुआ है। और अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के साथ मुकदमा दर्ज किया गया जो अब तक चल रहा है। 

याचियों का कहना है कि उक्त जमीन के सम्बंध में मुकदमा अब तक विचाराधीन होने के बावजूद राज्य सरकार ने इसी जमीन में से 5 एकड़ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कर दिया गया है। और आलॉट की हुई जमीन और उसके पूर्व की सम्पूर्ण प्रक्रिया को चुनौती दी है।

DIGITAL DESK PUBLISHED BY- RIMJHIM SINGH

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