प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले से बरी कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि विवेचना में चारों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनकी नामजदगी गलत पाई गई है. इसके अलावा अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना चालू रहेगी.
एसएसपी अमित पाठक ने एक वीडियो जारी कर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है. एसएसपी ने बताया कि विवेचना में गूगल के सीईओ और गूगल इंडिया से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है. इसीलिए उनके खिलाफ पुलिस अब जांच नहीं करेगी. शेष अन्य आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा. दरअसल, गूगल जैसी वैश्विक कंपनी के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में मामला आ गया. आनन-फानन इस मामले की विवेचना कर उनका नाम मुकदमे से हटा दिया गया.
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