Hardeep Singh Puri : राज्यसभा ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में अप्रयुक्त राज्यों को निर्देशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल की पुष्टि की गई। यह कानून बन जाने के बाद दिल्ली नेशनल कैपिटल राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा।
दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी लॉ स्पेशल प्रोविजंस सेकंड (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पर बातचीत का जवाब देते हुए।
आवास और शहरी विकास मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र में चलाई गई केंद्र सरकार को हर किसी को अपना घर देना देना चाहती है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना भेजी है।
Hardeep Singh Puri ने कुछ व्यक्तियों के विरोध प्रदर्शनों को अनुचित रूप से चित्रित किया जब इस बिल से पहले कानून लाया गया था और कहा था कि अगर संसद की साल की बैठक का एक ठंडा समय होता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक प्राधिकरण संसद की बैठक के लिए तंग होता और कानून नहीं लाता, तो उस समय यह दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर बिजली संपत्तियों को ठीक करना शुरू कर देता, जिससे दिल्ली के निवासियों पर बोझ पड़ता।
महत्वपूर्ण अध्यादेश एक साल पहले 30 दिसंबर को दिया गया था, और इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 बदल दिया गया था।
Hardeep Singh Puri कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छह वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत इस क्षेत्र के लिए लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा चलाई गई।
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