बिहार में अब ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अर्थात अप्रैल से यह लागू होगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
ऑनलाइन भुगतान के लिए संबंधित पदाधिकारियों और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर लिया जा रहा है। यह व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में लागू होगी। मालूम हो कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली राशि उक्त तीनों में वितरित होती है। 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 20 प्रतिशत पंचायत समिति और दस प्रतिशत जिला परिषद को दिये जाते हैं। अब योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए चेक नहीं
काट पाएंगे मुखिया व अन्य प्रतिनिधि। अब पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति अथवा एजेंसी के खाते में चली जाएगी। एक-एक पैसा का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दिखेगा। किस योजना में किस दिन किसे कितनी राशि दी गई, इसका पूरा विवरण स्वत: पोर्टल पर दिखेगा।
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