KISAN ANDOLAN : सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार पत्रकार को मिली जमानत, 25 हजार का भरना होगा मुचलका

 KISAN ANDOLAN : सिंघु  बॉर्डर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को अदालत ने जमानत दे दी है। अदालन ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है।

KISAN ANDOLAN : सिंघु  बॉर्डर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को अदालत ने जमानत दे दी है। अदालन ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है।

अब बताया जा रहा है की, KISAN ANDOLAN में मनदीप ने स्वयं को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने उस पर KISAN ANDOLAN में लोगों को भड़काने और  कामकाज में बाधा पंहुचाने का आरोप लगाते हुए जमानत आवेदन पर विरोध जताया था।

रोहिणी अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला मंगलवार को करने का निर्णय किया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने मनदीप को जमानत दे दी।

अभियोजन पक्ष ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उसने अपनी पहचान छुपाई और अपने सहयोगियों के साथ जबरन KISAN ANDOLAN में  बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। आरोपी अपने सहयोगियों के साथ नारेबाजी करता रहा।

 

 

KISAN ANDOLAN में पत्रकार पूनिया क्यों हुए  गिरफ्तार

स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को पुलिस ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने के साथ-साथ KISAN ANDOLAN में  प्रदर्शनकारियों को भड़काने और नारे लगाने का आरोप है। उसे सिंघु बॉर्डर पर इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पत्रकार पुनिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा है की, उसकी  बुर्जुग मां की देखभाल उसकी ही जिम्मेदारी है। उसका कहना है कि, पुलिस ने KISAN ANDOLAN के अन्य आरोपियों को बचाने के लिए, उसे आरोप में फंसाया है।

इस दौरान हुई हिंसा व मारपीट में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटे आई है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए क्योंकि वह साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर सकता है और फिर से गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है।

DIGITAL DESK PUBLISHED BY- RIMJHIM SINGH

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