बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन Kangana Ranaut आए दिन अपने किसी न किसी विवादित बयान के चलते चर्चा में छाई रहती हैं वहीं अब उन्होंने अपने फ्लैट विवाद को लेकर एक अहम फैसला लिया है Kangana Ranaut ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है।
Kangana Ranaut ने कोर्ट में बताया है कि वह अवासीय फ्लैटों में कथित अनियमितता के बारे में मुंबई नगर निकाय में नियमितीकरण की अर्जी डालेंगी।
Kangana Ranautके वकील बीरेंद्र सराफ ने दिसंबर 2020 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने का अनुरोध किया। एक इमारत में तीन फ्लैटों को अवैध रूप से मिलाने पर बृन्हमुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के नोटिस के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने Kangana Ranaut को अपील वापस लेने की इजाजत दे दी और कहा कि नियमितीकरण के आवेदन को जबतक नगर निकाय सुन नहीं लेता और फैसला नहीं कर लेता तब तक और उसके दो हफ्ते बाद तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.
जस्टिस चव्हाण ने कहा, ''अपीलकर्ता (रनौत) को एमसीजीएम के समक्ष चार हफ्तों में नियमितीकरण का आवेदन देने की इजाजत दी जाती है।'' निगम, कंगना के आवेदन पर तेजी से फैसला ले- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निगम, कानून के तहत उनके आवेदन पर तेजी से फैसला ले। कोर्ट ने यह भी कहा, ''अपीलकर्ता के खिलाफ विपरीत आदेश की सूरत में, बीएमसी द्वारा उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए ताकि अपीलकर्ता अपील दायर कर सकें।''
Kangana Ranaut की मालिकाना हक वाले तीन फ्लैटों को कथित अवैध रूप से मिलाने के मामले में अभिनेत्री को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था। दिंडोशी की कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज कर दिया था।
जिसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
गौरतलब है कि नगर निकाय ने पिछले साल पाली हिल इलाके में स्थित रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को सितंबर महीने मैं गिरा दिया था जिसके बाद काफी राजनैतिक बवाल हुआ था।
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