दिल्ली में परिवहन विभाग के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की।
उन्होंने गाड़ियों के निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। उनकी ओर से तीन दिवसीय अभियान की शुरुआत की जाएगी। बताया जा रहा है कि, जिसमें से अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पाई गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, अब तक नौ प्रवर्तन टीमों को तैनात करके कुछ क्षेत्रों में सीमित ड्राइव का संचालन किया है।ऐसा नहीं किए जाने वाली गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी। और वे गुरुवार से शनिवार तक पूरे शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों को जपकड़ेंगे। कोर्ट और सरकारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली के सभी गाड़ियों में उनके इंजन और ईंधन के प्रकार को निर्धारित करने के लिए एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग की टीमों की ओर से ऐसा नहीं किए जाने वाली गाड़ियों पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, करीब 30 लाख गाड़ियों में HSRP और कलर-कोडेड स्टिकर लगाया जाना है। हालांकि दोपहिया गाड़ियों को ऐसे स्टिकर की जरूरत नहीं होती है जो ईंधन के प्रकार की पहचान करते हों। अधिकारियों ने यह भी कहा कि गाड़ी का मालिक जिसने एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर ऑनलाइन बुक करा रखा है, यदि वह बुकिंग रसीद दिखाता है तो उस पर जुर्माना नही लगाया जाएगा.
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