आपका इनकम टैक्स बचाएंगे माता-पिता और बीवी-बच्चे, 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम

 चालू वित्तवर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। कम से कम इनकम टैक्स देना पड़े इसके लिए जरूरी है कि 31 मार्च से पहले  80C के तहत अधिक से अधिक निवेश कर लें।  टैक्स में बचत के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनमें आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे भी मदद ले सकते हैं। 


माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस

आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करके भी अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप अपने जीवनसाथी, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर भी टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है।

बच्चों के लिए लें एजुकेशन लोन

बच्चे की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं।

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बच्चों की ट्यूशन फीस

सीए अजय बगड़िया के मुताबिक आप सेक्शन 80C के तहत अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन आपके दो बच्चों तक के लिए लिया जा सकता है।  वहीं आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी दो बच्चों तक के लिए निवेश करके इसी सेक्शन के तहत फायदा ले सकते हैं।

माता-पिता के नाम पर निवेश करें

टैक्स बचत के लिए आप अपने माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं। अगर वे आपके मुकाबले कम टैक्स स्लैब में आते हैं तो एफडी पर भुगतान किए जाना वाला ब्याज आपके मुकाबले कम रहेगा। अगर आप अपने नाम पर वही एफडी खोलेंगे, तो आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

माता-पिता को किराये का भुगतान करें

अगर आप माता-पिता के घर में रहते हैं, तो टैक्स डिडक्शन के लिए उन्हें किराये का भुगतान कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन का HRA छूट  के तौर पर फायदा लिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए घर का मालिकाना हक माता-पिता के पास होना चाहिए और आप उनके साथ भागीदार नहीं हो सकते। अगर आपको HRA का फायदा नहीं मिलता है तो आप सेक्शन 80GG के तहत टैक्स बेनेफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं

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