मुंबई शहर व उपनगरों में ऑड-इवेन के तहत दोपहर दो बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल चहल ने सोमवार को इस तरह की नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली में माल, शापिंग सेंटर को छूट नहीं दी गई है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा रविवार को की थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जहां कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, वहां धीरे-धीरे लॉकडाउन में छूट दिए जाने का भी संकेत दिया था।
इसे देखते हुए सोमवार को मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने 1 जून से 15 जून तक के लिए नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत मुंबई में शनिवार व रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी।
सोमवार से शुक्रवार तक दुकानों को ऑड-इवेन पद्धति के आधार पर खोले जाने की छूट दी गई है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सड़क के दाहिनी तरफ की दुकान एक दिन तो बाई तरफ की दुकान दूसरे दिन सुबह 7 बजे से दोपहर दो बजे तक खोले रखने की अनुमति दी गई है।
कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए बाद में और छूट दिए जाने की संभावना मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के व्यक्त किया है।
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